17 साल पहले रचाई शादी अब बताना होगा दहेज में क्या क्या मिला पढ़ें पूरी खबर
वर्ष 2004 के बाद जिन भी अफसरों व कर्मचारियों की शादी हुई है अब उन्हें अपनी शादी में मिले दहेज का ब्यौरा शासन को देना होगा। शासन की ओर से आए दिशा निर्देश के बाद अब महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से सूची तैयार कर सभी विभागों को नोटिस भेजा जा रहा है। इस क्रम में प्रयागराज के लगभग 10 हजार अफसर व कर्मचारी शामिल होंगे। पिछले दिनों महिला एवं बाल कल्याण विभाग के निदेशक की ओर से सभी जिलों में पत्र आया है इसमें उन कर्मचारियों व अफसरों से दहेज का ब्यौरा मांगा गया है जिनका विवाह सन 2004 के बाद हुआ है अलग-अलग विभागों में लगभग 10 हजार के आसपास ऐसे कर्मचारी और अधिकारी बताए जा रहे हैं। इन सभी को विभागाध्यक्षों के माध्यम से नोटिस देकर जवाब मांगा जा रहा है। इसका पूरा प्रपत्र शासन की ओर से आया है जिसमें लोगों को शादी का वर्क उस वक्त की स्थिति में क्या-क्या दहेज लिया है उसका ब्यौरा देना होगा ।
नोटिस मिलते ही मचा हड़कंप
नोटिस मिलते ही विभागों में हड़कंप मच गया है तमाम कर्मचारियों में इस नियम से आक्रोश है कर्मचारियों का कहना है कि जब प्रदेश में योगी सरकार आई थी तो सभी से संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था। कर्मचारियों को अपने और अपने आश्रितों के नाम पर जितनी भी संपत्ति है उसे देना था सभी ने इसे दिया है अब इसके बाद यह नियम आने से लोग परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिया नोटिस अफसरों का कहना है कि यह शासन का आदेश नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के दहेज विरोधी आदेश के दृष्टिगत यह आदेश जारी हुआ है जिसमें इस व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर और सुधार किया जा सके। डीपीओ पंकज कुमार मिश्र ने बताया शासन की ओर से पत्र मिला है सभी विभाग अध्यक्षों को पत्र भेजा जा रहा है आदेश है कि वर्ष 2004 के बाद जो भी विवाह हुआ है उसमें दहेज का ब्यौरा देना होगा इसके लिए पत्र भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई है।