बेसिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग

शिक्षकों/कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य


शिक्षकों/कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य

बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उपर्युक्त शिक्षकों/कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य कराये जाने में प्रति कार्मिक अनुमानित रू0 3000/- वार्षिक प्रीमियम की दर से व्यय भार अनुमानित है। इससे लाभांवित होने वाले कुल कार्मिकों की संख्या- 11,95,391 के सापेक्ष धनराशि रू० 358.61 करोड़ का वार्षिक वित्तीय व्यय भार अनुमानित है। उक्त कैशलेस उपचार सुविधा योजना का क्रियान्वयन State Agency for Comprehensive health and integrated services (साचीज) के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त सुविधा राजकीय चिकित्सालयों तथा साचीज के साथ सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों में अनुमन्य होगी, जिसकी दरें वही होगी जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) द्वारा समय-समय पर संसूचित की जायेगी।


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