प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2016 मे खाली पदों को भरने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है।कोर्ट ने स्पस्ट करने को कहा है कि क्या पूर्व सैनिकों का चयन किया गया है। यदि हां तो क्या दस्तावेज सत्यापन के बाद चयन हुआ है या अधिकारी के कहने पर दस्तावेज सत्यापन किए बगैर नियुक्ति की गई है। याचिका की सुनवाई 18 अक्तूबर को होगी।यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कौशांबी के अंकुर सिंह की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि पूर्व सैनिकों के 186 पदों पर नियुक्ति रोक ली गई थी। 116 पद शैक्षिक योग्यता सत्यापन आदि कारणों से रोके गए। इसके अलावा लगभग 500 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन ही नहीं किया। कुल 3133 पद विज्ञापित किए गए थे। काफी पद खाली पड़े हैं। मेरिट से नीचे के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए।