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69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी यूपी सरकार, अगली सुनवाई 8 अप्रैल को


हाईकोर्ट ने एक सवाल के गलत होने पर 600 अभ्यर्थियों के एक नंबर बढ़ाने का दिया है आदेश

प्रयागराज:- 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। यह जानकारी उपेंद्र कुमार दयाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को दी। इस पर मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए आठ अप्रैल 2022 की तिथि निर्धारित कर दो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न के गलत होने पर अपने 25 अगस्त 2021 के आदेश में 600 अभ्यर्थियों को एक-एक अंक आवंटित करने का आदेश दिया था।

आदेश का अनुपालन न होने पर याचियों की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तैयारी में है इस पर कोर्ट ने मामलेमें सरकारी अधिवक्ता को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और मामले की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तिथि तय कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष दिए गए फैसले में ऐसे अभ्यर्थियों के एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया है , जिनका चयन एक अंक से रुक गया है। अभ्यर्थियों की ओर से प्रश्न गलत होने का दावा किया गया था, जिसे कोर्ट ने सही माना और एक अंक बढ़ाने का आदेश पारित कर दिया।


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