High Court (हाईकोर्ट)

हाईकोर्ट: 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित को काउंसिलिंग के लिए अनापत्ति देने का निर्देश


हाईकोर्ट: 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित को काउंसिलिंग के लिए अनापत्ति देने का निर्देश

प्रयागराज’- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोहित कुमार तथा 56 अन्य केस के फैसले का लाभ याची को भी देने का निर्देश दिया है। इसके तहत कोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित सहायक अध्यापकों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने तथा काउंसिलिंग कर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। कहा है कि इस सामान्य आदेश का लाभ सभी चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा। याची को अनापत्ति नहीं देने पर याचिका दायर की गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने रेचपरवा, मोतीपुर सेमारी कालेज, सिद्धार्थनगर के सहायक अध्यापक तबरेज अहमद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुआ है लेकिन उसे काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए अनापत्ति नहीं दी गई।

इससे पहले कोर्ट ने ऐसे ही रोहित कुमार केस में चार दिसंबर 20 के शासनादेश को अतार्किक, मनमाना, विभेदकारी करार देते हुए सचिव उप्र शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को भर्ती में चयनित अध्यापकों को अनापत्ति जारी करने का आदेश और काउंसिलिंग कर नियुक्ति का निर्देश दिया है। इस आदेश को कोर्ट न आने वालों पर भी लागू करते हुए चार सप्ताह में पालन करने का निर्देश दिया है। इसके खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने याची को भी इसी फैसले का लाभ देने का निर्देश दिया है।

आदरणीय शिक्षकगण आप हमारे Whatsapp Group एवं टेलीग्राम से जुड़ सकते है!     https://chat.whatsapp.com/DGPSOlDwqoYEGOxZh8dlPc  टेलीग्राम:https://t.me/nipunbharat


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button