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शिक्षामित्रों के स्थानांतरण का नही है कोई नियम


शिक्षामित्रों के स्थानांतरण का नही है कोई नियम

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लखनऊ । शिक्षामित्रों का न तो स्थानांतरण हो सकता है और न ही उनके मृतक आश्रित को नौकरी दी जा सकती है । महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिख कर स्पष्ट किया है कि शिक्षामित्र का पद संविदा का होता है और संविदाकर्मियों के आश्रितों को मृतक आश्रित श्रेणी में नियुक्त करने का कोई नियम या शासनादेश नहीं है ।

एक आईजीआरएस शिकायत का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा है कि चूंकि यह पद संविदा का है इसलिए मृतक आश्रित की नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है ।

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