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नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पास


नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पास

लोकसभा में 11 अगस्त 2025 को नया आयकर विधेयक 2025 (Income Tax Bill 2025) पास हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश इस संशोधित विधेयक में सेलेक्ट कमेटी की लगभग सभी 285 सिफारिशों को शामिल किया गया है। यह बिल 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा, जिसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और डिजिटल युग के अनुकूल बनाना है।
मुख्य बदलाव:
कर छूट सीमा: बेसिक छूट सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख, और सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट ₹25,000 से बढ़ाकर ₹60,000, जिससे ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
नई कर व्यवस्था: नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000।
सरलीकरण: धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536, अध्याय 47 से 23, और शब्दों की संख्या 5.12 लाख से 2.6 लाख।
रिफंड और अनुपालन: देर से रिटर्न दाखिल करने पर भी रिफंड, NIL-TDS सर्टिफिकेट की सुविधा, और खाली मकान पर काल्पनिक किराए का टैक्स खत्म।
निवेश और व्यवसाय: TDS/TCS सीमा दोगुनी, IFSC इकाइयों और पेंशन फंड्स को 2030 तक टैक्स छूट..!!


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