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अब माध्यमिक शिक्षा भी डीजी स्कूल शिक्षा महानिदेशक के अधीन, भर्ती व स्थानान्तरण का भी अधिकार होगा


अब माध्यमिक शिक्षा भी डीजी स्कूल शिक्षा महानिदेशक के अधीन, भर्ती व स्थानान्तरण का भी अधिकार होगा

लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में माध्यमिक व बेसिक शिक्षा को एक छतरी के नीचे लाने के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग के लिए सृजित महानिदेशक (डीजी) स्कूल शिक्षा के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करते हुए माध्यमिक शिक्षा भी उनके अधीन कर दिया जाएगा।

तकनीकी संशोधन के लिए सीएम अधिकृत कैबिनेट ने डीजी स्कूल शिक्षा के पद के कार्य एवं दायित्व में माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन सभी निदेशालयों को समाहित करते हुए उन्हें विभिन्न कार्य एवं दायित्व प्रदान किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। कैबिनेट ने इस संबंध में भविष्य में किसी प्रकार के तकनीकी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का फैसला भी किया। डीजी स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों को निदेशक के माध्यम से कराएंगे और उस पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेंगे। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की संकल्पना के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में सुधार कराएंगे। संस्कृत शिक्षा परिषद् से संबंधित कार्यों को भी वह निदेशक के माध्यम से सम्पादित कराएंगे और उसका प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे।

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के लिए प्रस्तावक होंगे:

शासन के 12 दिसंबर 2019 के कार्यालय आदेश द्वारा निर्धारित डीजी स्कूल शिक्षा के कार्य एवं दायित्वों में विस्तार करते हुए अब माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य व दायित्व होंगे। डीजी स्कूल शिक्षा अब निदेशक माध्यमिक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के लिए भी प्रस्तावक अधिकारी होंगे। वह सभी निदेशालयों के निदेशकों के बीच समन्वय का प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे और सभी निदेशालयों के सभी प्रस्तावों, सूचनाओं एवं रिपोर्ट का परीक्षण कर शासन को भेजेंगे।

भर्ती व स्थानान्तरण का भी अधिकार होगा:

डीजी स्कूल शिक्षा बजट प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षण करने के बाद उसे शासन को उपलब्ध कराएंगे, निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई वित्तीय स्वीकृतियां, बजट आवंटन एवं व्यय का प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे और निदेशालय से उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराएंगे। वह सभी भर्ती प्रक्रियाओं, स्थानान्तरण व सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण निदेशक के माध्यम से करेंगे तथा अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार कराने एवं ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार कराकर प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।

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