प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में अब सिर्फ 9वीं व 10वीं के बच्चों को ही लाभ

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अपनी प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों तक सीमित कर दिया है। पहले कक्षा 1 से 8 तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को यह छात्रवृत्ति मिलती थी।

सरकार ने इस संबंध में जारी नोटिस में कहा कि सरकार के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। नोटिस में शिक्षण संस्थान के नोडल अधिकारी (आईएनओ)/ जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) / राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्री- मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत केवल कक्षा नौवीं और दसवीं के लिए आवेदनों को सत्यापित करने के लिए कहा गया है।

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