Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट)

सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला: बिना टेट के पूरे देश में अब कोई भी प्रमोशन नहीं होगा


सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला: बिना टेट के पूरे देश में अब कोई भी प्रमोशन नहीं होगा

सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला: बिना टेट के पूरे देश में अब कोई भी प्रमोशन नहीं होगा


पहला बिंदु- माइनॉरिटी संस्थान के मामले में बड़ी पीठ के गठन हेतु मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफर किया गया

दूसरा बिंदु-  प्रमोशन इन सर्विस टीचर के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए 2 साल की छूट टीईटी पास करने के लिए क्वालीफाइंग सर्विस 5 वर्ष की अनिवार्यता के साथ

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