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हाई कोर्ट: पुरानी पेंशन के मामले में 6 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश


हाई कोर्ट: पुरानी पेंशन के मामले में 6 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश


प्रयागराज: हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों डॉक्टर योगेंद्र सिंह को याची योगेश तिवारी को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने के मामले में दिए गए। प्रत्यावेदन पर 6 सप्ताह में विचार कर ले निर्णय लेने का आदेश दिया है।

। योगेश तिवारी द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया ने दिया याची का कहना था कि उसने पुरानी पेंशन का लाभ देने को लेकर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों के समक्ष प्रत्यावेदन दिया है जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की 13 अगस्त को 2021 को कोर्ट ने आदेश दिया कि याची के प्रत्यावेदन पर दो माह में निर्णय लिया जाए इसके बावजूद अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया इस पर कोर्ट ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को आदेश के अनुपालन का एक और मौका देते हुए है सप्ताह में याची के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है


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