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केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल हेतु ले सकेंगे 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश


केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल हेतु ले सकेंगे 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश

केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारणों से अन्य पात्र अवकाश के अलावा प्रति वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश ले सकेंगे।

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