मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने शिक्षकों की अनिवार्य बॉयोमेट्रिक उपस्थिति के लिए शासन को आदेश दिया। अब बॉयोमेट्रिक उपस्थिति सदैव के लिए अनिवार्य हो गयी है। 05 से 10 मिनट देर से आने को मा० हाईकोर्ट ने क्षम्य करने का भी आदेश दिया। याचिका कर्ता शिक्षिका को भविष्य में लापरवाही न करने के लिए शपथपत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया
