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सचिव शिक्षा के खिलाफ जमानती वारंट जारी, सहायक अध्यापक भर्ती का मामला


सचिव शिक्षा के खिलाफ जमानती वारंट जारी सहायक अध्यापक भर्ती का मामला


प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव शिक्षा मंत्रालय लखनऊ के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है सीजेएम के मार्फत वारंट तामील कर स्पष्टीकरण के साथ 29 नवंबर 2021 को हाजिर होने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने पूछा कि समय दिए जाने के बावजूद के उन्हीं जवाब दिया अथवा सरकारी वकील को कोई जानकारी दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने बलिया के विजय कुमार की याचिका पर दिया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलेनगंज प्रयागराज के विज्ञान विषय में सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन 2020 में जारी किया इसमें 12 पद अनुसूचित जनजाति के लिए इसे बाद में निरस्त कर दिया गया।

बोर्ड के उप सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत सर्कुलर जारी किया इसमें साइंस बायोलॉजी के अलग-अलग पद पर विज्ञापन थे कुछ अनुसूचित जनजाति के भी थे इसे यह कहते हुए चुनौती दी गई कि पद कम होने से याची को अवसर से वंचित किया गया है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और 30 सितंबर 2021 को जवाब दाखिल करने अथवा रिकॉर्ड के साथ 28 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया इसके बावजूद ना तो जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया और ना ही हाजिर हुए हैं इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और 29 नवंबर 2021 को पेश होने के लिए जमानती वारंट जारी कर दिया गया।


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