हाईकोर्ट: शिक्षा निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 8 नवंबर को पेश होने का निर्देश

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हाईकोर्ट: निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 8 नवंबर को पेश होने का निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को जमानती वारंट जारी किया है और 8 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है कोर्ट ने सीजेएम लखनऊ को वारंट तामील कराने को कहा है यह आदेश न्यायमूर्ति शरण श्रीवास्तव ने वेद प्रकाश व तीन अन्य की याचिका पर दिया कोर्ट ने 27 सितंबर 2021 के आदेश में 29 अक्टूबर 2018 के आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था इससे पहले 11 दिसंबर 2018 को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर 8 हफ्ते का समय मांगा गया फिर न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2021 तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का समय दिया और कहा कि पालन ना करने की दशा में कोर्ट में हाजिर हूं सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कोर्ट का आदेश निदेशक को फैक्स से भेजा गया है जिस पर कोई जवाब नहीं आया है निदेशक के रवैए पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और जमानती वारंट जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है।


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