राहत : सिपाही भर्ती में आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट, सामान्य वर्ग के 25 साल तक के अभ्यर्थी हो सकेंगे शामिल

लखनऊ। यूपी पुलिस की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दे दी है।

अभ्यर्थियों की छूट की मांग का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। गृह विभाग ने मंगलवार देर रात शासनादेश भी जारी कर दिया। यह फैसला वर्तमान भर्ती पर ही लागू होगा। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों के लिए बुधवार से आवेदन शुरू हो जाएंगे। ब्यूरो

इस तरह मिलेगी छूट

सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, लेकिन 25 वर्ष पूरी न हुई हो, आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह सामान्य वर्ग की महिलाएं जिनकी उम्र 28 वर्ष से कम हो, वे भी पात्र होंगी। अन्य वर्ग के 30 वर्ष से कम उम्र के पुरुष और 33 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं भी आवेदन कर सकेंगी।

पांच साल का विलंब… इसलिए बढ़ानी पड़ी सीमा

पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की है। वर्ष 2018 के पांच साल बाद 60 हजार पदों पर सिपाहियों की भर्ती होने जा रही है।

■ अभ्यर्थियों की दलील थी कि भर्तियों में पांच साल का विलंब होने से तमाम युवाओं की आयु सीमा इससे अधिक हो चुकी है। इससे उनको पुलिस में भर्ती होने का मौका नहीं मिल सकेगा। बता दें कि पुलिस में पिछली भर्ती वर्ष 2018 में हुई थी। तब सिपाही के कुल 49,568 पद भरे गए थे।


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