High Court (हाईकोर्ट)

देश भर के शिक्षकों को देनी होगी सीटीईटी परीक्षा : कोर्ट


देश भर के शिक्षकों को देनी होगी सीटीईटी परीक्षा : कोर्ट

अभी कार्यरत शिक्षकों पर भी होगा आदेश लागू 

कोर्ट ने एनसीटीई को योजना बनाने को कहा

नई दिल्ली। बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी व सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देशभर के शिक्षकों के लिए अब केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को उर्तीण किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। वहीं, नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन किया जाना जरूरी होगा। हाईकोर्ट का यह आदेश देशभर में तकरीबन पांच लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है।

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को कहा कि चार सप्ताह के भीतर देशभर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करें। इस कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पेश की जाए। पीठ ने कहा कि आठवीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति व पुराने शिक्षकों की सेवा बरकरार रखने को सख्त कदम उठाने ही होंगे।


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