अलर्ट ⚠️: कल 1 सितम्बर से बदलेगा PF का महत्वपूर्ण नियम, आज ही नहीं निपटाया यह काम, तो हो सकता है आर्थिक नुकसान। पढ़े पूरी जानकारी……….


प्रत्येक पीएफ खाताधारक के लिए एक सितंबर 2021 से PF खाते को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो पीएफ खाते में आने वाला नियोक्ता योगदान में अवरोध उत्पन्न हो सकता है।


कोरोना काल के दौरान कई लोगों की नौकरी गई है। कई लोगों को अपने प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा भी निकालना पड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने PF अकाउंट को लेकर खास जानकारी नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने खाताधारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है। आप इस बदलाव को ध्यान से समझ लें क्योंकि आप पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 

 नियोक्ता योगदान में अवरोध उत्पन्न हो सकता है।

EPFO के नए नियम के अनुसार प्रत्येक खाताधारक का PF खाता आधार कार्ड से लिंक अनिवार्य है। यह नियम एक सितंबर 2021 यानी कल से लागू होगा। यानी आपको आज ही अपने PF खाते को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो PF खाते में आने वाला नियोक्ता योगदान रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा। EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। 

 आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपने खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं। यह है तरीका-

सबसे पहले आप EPFO की ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करें।

अब अपने यूएएन और पासवर्ड से खाते में लॉग-इन करें।

अब ‘Manage’ सेक्शन में KYC विकल्प पर क्लिक करें।

अब आपके सामने जो पेज खुलेगा, वहां आपको अपने EPF Account के साथ जोड़ने के लिए कई Dacuments दिखेंगे।

यहां आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर सर्विस पर क्लिक करें।

इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार UIDAI के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा।

आपके KYC DOCUMENTS सही होने पर आपका आधार आपके पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा। आपको अपने आधार जानकारी के सामने वेरिफाई लिखा मिलेगा।

EPF खाताधारक उठा सकते है कोविड एडवांस का लाभ।

मालूम हो कि खाताधारक दूसरी बार नॉन-रिफंडेबल कोविड एडवांस का लाभ उठा सकते हैं। मार्च 2020 में भी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत EPF खाताधारकों को अतिरिक्त की सुविधा दी थी। मई में श्रम मंत्रालय ने देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अपने ग्राहकों को राहत देते हुए दूसरा नॉन रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस निकालने की इजाजत दी थी। इसके तहत आप अपने PF खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत या तीन महीने की सैलरी (बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता) के बराबर की राशि (जो भी कम हो) खाते से निकाल सकते हैं।


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