Site icon बेसिक शिक्षा विभाग समाचार

Income Tax Return // आईटीआर में अब नहीं छिपा सकेंगे अपनी आय, नया सिस्टम (एआईएस) लागू


Income Tax Return // आईटीआर में नहीं छिपा सकेंगे अपनी आय, नया सिस्टम (एआईएस) लागू

कानपुर:- अब आयकर विभाग से अपनी कमाई छिपाना आसान नहीं होगा। लंबे इंतजार के बाद आयकर विभाग ने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) सुविधा जारी कर दी है। इस स्टेटमेंट में शेयर,म्युचुअल फंड, बैंक एफडी, बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज और पोस्ट ऑफिस आज से होने वाली आय का पूरा ब्यौरा दर्ज रहेगा।

आयकर विभाग ने सलाह दी है कि आईटीआर भरने से एआईएस जरूर चेक कर ले। इस सलाहकार सीए श्रेष्ठ गोधवानी ने बताया कि पिछले बजट में एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट (AIS) की घोषणा की गई थी। जिसे अब तक लागू कर दिया गया है। अभी आय के अन्य स्रोतों की जानकारी ना देने से इनकम टैक्स रिटर्न मिसमैच हो जाते हैं। जिसके बाद आयकर विभाग नोटिस भेजता है। अन्य स्रोतों से होने वाली आय को 65 फ़ीसदी आयकरदाता छिपा जाते थे। अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले नए आईएस से सत्यापित कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि आइटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए शेयरों से होने वाली कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम और बैंकों व पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज (इंटरेस्ट) पहले से ही इनकम टैक्स रिटर्न में भरी मिलेंगी। वर्तमान में वेतन, टैक्स पेमेंट और टीडीएस आदि की जानकारी फॉर्म 26as में पहले से ही रहती हैं। सीए श्रेष्ठ गोधवानी ने बताया कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस डाउनलोड करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर पैनकार्ड और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करना होगा। फिर सर्विस टेप के जरिए इन मोर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर पहुंचा जा सकेगा।


Exit mobile version