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राज्य तैयार हों तो GST के दायरे में तेल-गैस लाएंगे: केंद्र


राज्य तैयार हों तो GST के दायरे में तेल-गैस लाएंगे: केंद्र

नई दिल्ली:-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के बीच इस संबंध में सहमति बनने के बाद पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में शामिल किया जा सकता है। जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक 18 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाली है। उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पी एच डी सी सी आई) के सदस्यों के साथ बजट बाद बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में लाने के लिए प्रावधान पहले से ही उपलब्ध है।

मेरे पूर्ववर्ती ने पहले ही विकल्प खुला रखा था। पांच पेट्रोलियम उत्पाद जिसमें पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन (एटीएफ) को अस्थायी रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद उसकी तारीख तय करेगी कि कब से उसे जीएसटी में शामिल किया जाएगा। इसलिए, ऐसा नहीं है कि हम इसे जीएसटी में शामिल करना नहीं चाहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी परिषद को जो करना है, वह एक दर निर्धारित करना है और एक बार जब वह मुझे दर बता देते हैं, तो हम इसे जीएसटी में शामिल कर लेते हैं। सीतारमण ने कहा, कई सालों में यह पहली बार है कि पूंजीगत व्यय दो अंकों की राशि तक पहुंच गया है, जिससे यह इस बजट का स्पष्ट फोकस बन गया है।

“सरकार ने बजट में पूंजीगत व्यय को 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया। तीन-चार वर्षों से सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पर जोर दिया गया है।”-निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

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