चार साल तक के लिए भर सकेंगे अपडेटेड आईटीआर


चार साल तक के लिए भर सकेंगे अपडेटेड आईटीआर

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग यानी सीबीडीटी ने आईटीआर फॉर्म यू (अपडेटेड) को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत चार आकलन वर्षों के आईटीआर को अपडेटेड रूप से भर सकते हैं। पहले यह 24 महीने था। इसे बजट में घोषित किया गया था और यह एक अप्रैल से लागू हो गया है। देय तारीख के पहले साल में भरने पर टैक्स और ब्याज पर 25% कर लगेगा। दूसरे साल में 50%, तीसरे साल में 60 फीसदी और चौथे साल में 70 फीसदी अतिरिक्त कर देना होगा। इसकी अंतिम तिथि हर साल 31 मार्च होगी।

ITR

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