Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट)

सचिव ने पूछा, बर्खास्त शिक्षकों को नियुक्ति मिली या नही, सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में कार्यभार ग्रहण कराने का दिया है आदेश


प्रयागराज- फर्जी अंकपत्र के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों नौकरी पाने के मामले में बर्खास्त किए गए 800 से अधिक सहायक अध्यापकों को दोबारा नियुक्ति मिली या नहीं , इस बाबत बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर सात मार्च तक जानकारी जिला बेसिक मांगी है । इन शिक्षकों पर आगरा शिक्षा अधिकारियों विश्वविद्याल के फर्जी अंकपत्र लगाए जाने का आरोप था । को पत्र जारी कर मांगी सूचना राजेश कुमार चतुर्वेदी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 22 फरवरी को बर्खास्त शिक्षकों को दो सप्ताह में कार्यभार ग्रहण कराते हुए अगले आदेश तक वेतन भुगतान के आदेश दिए थे।

आगरा विश्वविद्यालय से सत्र 2004-05 में फर्जी अंकपत्र के आधार पर नौकरी पाने के मामले में प्रदेश भर के 3365 परिषदीय शिक्षक फंसे हैं । एसआईटी जांच के आधार पर 800 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था । सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन्हें कार्यभर ग्रहण कराना है । सचिव ने प्रदेश के 57 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर पूछा है कि इन शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराया या नहीं । उन्होंने फरवरी -2022 में किए गए वेतन भुगतान की सूचना भी मांगी है ।


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