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31 जुलाई से पहले दाखिल करें आईटीआर नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना


31 जुलाई से पहले दाखिल करें आईटीआर नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना

नई दिल्ली:- वित्त वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न ( ITR ) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है । अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर ( ITR ) दाखिल नहीं किया है तो कृपया अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें और अपना आयकर रिटर्न आज ही फाइल करें । इसके बाद 5 हजार रुपए लेट फीस के रूप में जमा करना पड़ सकते हैं । ऐसे करदाता जिनका ऑडिट होना है , उन्हें छोडकऱ बाकी करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई है । आयकर विभाग ने बुधवार को ट्वीट कर करदाताओं से ये अपील की है ।

File ITR before July 31 , otherwise you will have to pay such a fine.

आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि वेतनभोगी करदाताओं और गैर – लेखापरीक्षा मामलों में वित्त वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई है । करदाता अंतिम समय में भीड़ से बचने के लिए अपना आईटीआर रिटर्न विभाग के आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाकर दाखिल कर सकते हैं ।

आयकर विभाग के मुताबिक आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन उन सभी करदाताओं के लिए 31 जुलाई है , जिनके खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है , लेकिन जिन करदाताओं के खातों को ऑडिट करने की जरूरत है , उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है । करदाता को यह भी जानना जरूरी है कि अलग – अलग प्रकार के इनकम वाले व्यक्तियों के लिए आईटीआर फॉर्म अलग – अलग हैं ।


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