उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022

पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र 2022 पीठासीन अधिकारी के कार्य दिशा निर्देश।

ईवीएम एवं वीवीपैट से भलीभांति परिचित होने तथा इनका व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लें।

सांविधिक और असांविधिक के विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी एवं हस्त पुस्तिका को अंतिम रूप से पढ़ ले।

मतदान के एक दिन पूर्व रवानगी स्थल पर

◆ यह सुनिश्चित करें कि आपको प्राप्त बैलट यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आपकी मतदेय स्थल की है।

◆ मतदेय स्थल का नाम व नंबर तथा उसकी स्थिति एवं नियुक्ति आदेश को सावधानीपूर्वक जांच लें।

◆ पेपर सील की क्रम संख्या को चेक कर उसका नंबर नोट कर ले।

◆ चुनाव अभिकर्ता, प्रत्याशी के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त कर लें। जो मतदान स्थल पर चुनाव अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र पर किए गए हैं।

निर्वाचन सामग्री

अपने मतदान स्थल से संबंधित काउंटर से पहले बूथ की समस्त सामग्री प्राप्त कर चेक लिस्ट से मिलान अवश्य करें। जैसे-

01-  ईवीएम (बी.यू, सी.यू, वीवीपैट)।

02- निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति।

03- निर्वाचक नामावली वर्किंग प्रति।

03- टेंडर मतपत्र।

04- ग्रीन पेपर सील।

05- स्ट्रिप सील, पिंक पेपर सील।

06- एड्रेस टैग, स्पेशल टैग।

07- मतदान रजिस्टर प्रारूप 17क

08- अमिट स्याही।

09- प्लास्टिक का डिब्बा।

10- ब्रास सील।

11- एरोक्रॉस मोहर।

12- मतदाता स्लिप।

13- प्रत्याशियों की सूची प्रारूप 7a

14- सीएसबी सूची (यदि हो)।

15- पीठासीन अधिकारी की डायरी।

16- विभिन्न प्रकार के प्रारूप एवं लिफाफे तथा साइन बोर्ड।

17- प्रत्याशियों निर्वाचन/अभिकर्ता के हस्ताक्षर के प्रति एवं अन्य सामग्री प्राप्त कर मिलान अवश्य कर लें।

ईवीएम एवं वीवीपैट से संबंधित निर्देश:-

◆ कंट्रोल यूनिट का कैंडिडेट सेक्शन अच्छी तरह से सील हो और एड्रेस टैग सही लगा हो।

◆ सभी एड्रेस टैग पर मतदान केंद्र की संख्या व नाम की जांच अवश्य कर लें।

◆ ईवीएम,वीवीपट प्राप्त करते समय सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट पर बैलट पेपर ठीक ढंग से लगा है।

◆ संबंधित बूथ के लिए ईवीएम, वीवीपैट के नंबरों का मिलान अवश्य कर लें।

◆ यह ध्यान रखा जाए कि वीवीपैट के पीछे की स्थिति सिलेक्शन स्विच बटन को घुमाकर परिवहन के समय क्षैतिज तथा मतदान के समय ऊर्ध्वाधर खड़ा रखा जाए।

◆प्रत्येक बैलट यूनिट में थंबव्हील द्वारा निर्धारित बैलट यूनिट की संख्या सही हो। एक बैलट यूनिट के प्रयोग की दशा में 01 तथा दो बैलट यूनिट प्रयोग की दशा में प्रथम मशीन पर 01 तथा दूसरी मशीन पर 02 आदि।

◆ रवानगी स्थल पर प्रस्थान से पूर्व कंट्रोल यूनिट बैलट यूनिट की जांच की जा सकती है। जांच के पश्चात पावर स्विच को ऑफ (बंद) कर दें।

मतदान के 1 दिन पूर्व मुख्य स्थल पर

◆ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान वोटिंग कंपार्टमेंट की स्थिति संतोषजनक है। उसमें पर्याप्त प्रकाश हो किंतु वे सीधे वोटिंग कंपार्टमेंट पर ना पड़े क्योंकि यह वीवीपैट को खराब कर सकता है।

◆ मतदेय स्थल के 200 मीटर के दायरे का निरीक्षण अवश्य की कर लिया जाए जिससे वहां पर कोई भी ऐसी सामग्री जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती हो उसे हटा दिया जाए।

◆ मतदान से जुड़े सरकारी कार्मिकों को छोड़कर कोई भी मोबाइल फोन लेकर मत दे स्थल पर नहीं जाएगा।

◆ उन औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाए जो मतदान दिवस के दिन आपके कार्य को सम्यक एवं शीघ्र संपन्न करने में सहायक हो जैसे लिफाफे एवं मतदान स्थल से संबंधित कार्य।

◆ मतदान स्थल के 200 मीटर की परिधि के बाहर प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को पर्ची बांटने हेतु एक मेज दो कुर्सी तथा छाया हेतु छतरी लगा सकते हैं।

मतदान स्थल पर प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति

◆ मतदान अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचक अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता।

◆ आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे मीडियाकर्मी माइक्रो ऑब्जर्वर आदि।

◆ निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ (वर्दीधारी तथा असलहाधारी को छोड़कर) लोक सेवक।

◆ आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक।

◆ मतदाता के साथ में कोई गोद में शिशु/बच्चा।

◆ ऐसे अंधे एवं शिथिलांग मतदाता के साथ कोई सहायक।

मतदान अभिकर्ता

◆ मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें प्रवेश दिया जाता है।

◆ एक प्रत्याशी द्वारा एक मतदेय स्थल पर दो अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है किंतु एक बार में उनमें से एक ही मतदेय स्थल पर प्रवेश कर सकता है।

◆ विभिन्न घोषणा पत्रों एवं सीलिंग प्रक्रिया में निर्धारित स्थान पर मतदान अभिकर्ता ओं के यथासंभव हस्ताक्षर करवाए जाएंगे।

मतदान अभिकर्ताओं के बैठने का क्रम

◆ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल।

◆ प्रादेशिक दल।

◆ दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दल।

◆ पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल।

◆ निर्दलीय

मतदान के दिन वास्तविक मतदान के पूर्व

◆ मतदान का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुबह 5:00 बजे से उठकर दैनिक क्रियाओं से मुक्त हो जाएं तथा एक बार पुनः मत दे स्थल के 200 मीटर के क्षेत्र का निरीक्षण कर ले।

◆ मतदान अभिकर्ताओं (पोलिंग एजेंट) उनके प्रत्याशी द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश पास जारी करें।

◆ प्रातः 6:00 बजे से न्यूनतम दो मतदान अभिकर्ताओं (पोलिंग एजेंट) की उपस्थिति में मॉकपोल कराना अनिवार्य है यदि मतदान अभिकर्ता अनुपस्थित है तब भी मॉकपोल की कार्रवाई 6:15 से प्रारंभ कर दी जाए।

मॉक पोल

◆ मॉक पोल की कार्रवाई हेतु सर्वप्रथम मशीन को बैलट यूनिट कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट को आपस में जोड़ने के उपरांत ऑन करेंगे।

◆ इस प्रक्रिया में 7 प्रतियां जो मशीन के ऑटोटेस्ट से संबंधित होती हैं और जिन पर नॉट फॉर काउंट लिखा होगा निकलेंगी।

◆ मॉकपोल प्रारंभ करने से पूर्व सीआरसी (क्लोज, रिजल्ट तथा क्लियर) बटन दबाएं यदि लिंक एरर प्रदर्शित हो रहा हो तो केबल को पुनः ठीक से लगाएं कुछ क्षण बाद उम्मीदवारों की संख्या कुल पड़े मत 00 तथा उम्मीदवारों के लिए पड़े मतों की संख्या 00 प्रदर्शित होगी।

◆ मॉक पोल प्रारंभ करते हुए प्रत्येक प्रत्याशी को न्यूनतम एक मत देते हुए नोटा सहित न्यूनतम 50 मत डाले जाएं।

◆ संतुष्ट होने की वीवीपैट में बैलट यूनिट के प्रत्याशियों से संबंधित चुनाव चिन्ह यह स्लिप आ रहे हैं।

◆ मॉक पोल समाप्त करने हेतु क्लोज बटन दबाने के कुछ समय बाद रिजल्ट बटन दबाएं तथा उसका मिलान करते हुए मॉकपोल का प्रमाण पत्र स्वयं तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के उपरांत जारी करें।

◆ अब क्लियर बटन दबाकर वास्तविक मतदान की लिए मशीन सील करते हुए तैयार करें।

◆ वीवीपैट से निकली मॉक पोल पर्ची के पिछले हिस्से पर रबर की मोहर लगाएं तथा उन्हें विशेष काले लिफाफे में रखकर स्वयं व मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर करें।

◆ लिफाफे पर मतदान केंद्र संख्या व नाम लिखने के उपरांत उसे प्लास्टिक बॉक्स में डालकर पिंक पेपर सील से सील करें।

◆ अब निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र जारी करते हुए वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स तथा सीयू को सील करें।

पीठासीन अधिकारी के कार्य मतदान के दौरान

◆ गोपनीयता एवं मतदान प्रारंभ होने की घोषणा करना।

◆ मतदान के प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर कुल पड़े मतों का प्रतिशत (महिला मतदाताओं की प्रथम संख्या सहित) सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराना एवं पीठासीन की डायरी में नोट करना है।

◆ सभी मतदान अधिकारियों पर नियंत्रण रखना।

◆ विजिटर सीट पर निरीक्षण हेतु आए सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट परीक्षक महोदय जिला निर्वाचन अधिकारी आज की प्रविष्टि अंकित करते हुए हस्ताक्षर प्राप्त करना।

◆ मतदान समाप्ति का नियत समय 5:00 बजे तक है वह मतदाताओं को सांयकाल निर्धारित समय तक मतदान स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं उन्हें वोट देने की अनुमति प्रदान करेगा।

◆ पीठासीन अधिकारी द्वारा उस समय पंक्ति में खड़े अंतिम मतदाता को क्रम संख्या 01 की स्लिप प्रदान करते हुए सभी मतदाताओं को स्लिप प्रदान कर दी जाएगी तथा उन्हें पंक्ति के क्रम में मतदान की अनुमति प्रदान की जाएगी अंत में क्रम संख्या 01 स्लिप प्राप्त मतदाता के मतदान के उपरांत मतदान समाप्त की कार्यवाही की जाएगी।

◆मतदान समाप्त की घोषणा कर ईवीएम एवं वीवीपैट को कैरी बॉक्स में रखकर एड्रेस सीट से सील करेंगे

मतदान समाप्त होने के पश्चात

◆ ईवीएम मशीन का क्लोज बटन दबाया जाएगा जिससे कुल पड़े मत प्रदर्शित होंगे ईवीएम ऑफ कर कनेक्शन अलग करते हुए मतदान समाप्ति की घोषणा निर्धारित प्रारूप पर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में की जाएगी।

◆ मशीन को सील बंद करने की प्रक्रिया विभिन्न घोषणाओं सूचनाओं को अंतिम रूप देना तथा सांविधिक असांविधिक लिफाफो अन्य लिफाफे तथा आवश्यक सामग्री को एकत्रित कर व्यवस्थित करने की कार्यवाही की जाएगी।

मतपत्र लेखा 17c या 17 क

◆ इस महत्वपूर्ण अभिलेख द्वारा मतदाता रजिस्टर 17 क में कुल मतों एवं ईवीएम में पड़े मतों का विवरण भरना है।

◆ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता बैलेट बटन दबाने के उपरांत अज्ञानतावश मतदान से वंचित ना रहे,जिससे बीप की आवाज सुनते रहे अन्यथा मत पत्र लेखन में विसंगति आ जाती है।

◆ यदि मतदाता पर्ची जारी होने के उपरांत 17 क में प्रविष्ट होने के उपरांत मतदान न करने का निर्णय लिया है तो उनकी भी संख्या नोट कर ली जाए जिससे मतपत्र लेखा सही संतुलित रहे।

◆ मतपत्र लेखा की एक प्रति एजेंट द्वारा मांगे जाने पर प्रदान की जाए तथा उसकी प्राप्ति पर एजेंट से हस्ताक्षर ले लिए जाएं।

◆ रिटर्निंग ऑफिसर के पास दो प्रतियां जमा की जाए तथा एक प्रति कंट्रोल यूनिट के साथ भी बांधी जाए।

लिफाफे को क्रम से रखने की प्रक्रिया

कुल4 तरह के लिफाफे पैकेट व्यवस्थित करने होते हैं जो रंगों के आधार पर क्रम से लगाएं साथ ही साथ आपको आपके जिले में एक चेक लिस्ट दी जाएगी जो आपको सहायता करेगी।

पैकेट संख्या-01 :- सांविधिक लिफाफा हरे रंग के कवर में।

पैकेट संख्या-02 :- आसांविधिक लिफाफा पीले रंग के कवर में।

पैकेट संख्या-03 :- भूरे रंग के कवर में।

पैकेट संख्या-04 :- नीले रंग के कवर में।

पैकेट संख्या-01 सांविधिक लिफाफा हरे रंग के कवर में

◆मतदाता सूची की कार्य प्रति का लिफाफा।

◆ मतदाता रजिस्टर निर्धारित प्रारूप 17(क) लिफाफा।

◆ मतदाता पर्ची का लिफाफा।

◆ टेंडर मतपत्र का लिफाफा (अप्रयुक्त)।

◆ टेंडर मत पत्र एवं प्रारूप 17(ख) का लिफाफा।

पैकेट संख्या-02 :- आसांविधिक लिफाफा पीले रंग के कवर में

◆ मतदाता सूची की अन्य प्रतियों का लिफाफा

◆ पोलिंग एजेंट का लिफाफा प्रपत्र-10

◆ चैलेंज मत फॉर्म 14 का लिफाफा।

◆ अंधे एवं शिथिलांग मतदाताओं एवं सहायकों का प्रारूप-14 लिफाफा।

◆ चैलेंज वोट की रसीद बुक का लिफाफा।

◆ ऐसे मतदाताओं की सूची एवं उनकी घोषणाएं जो उम्र के बाबत प्राप्त की गई है का लिफाफा।

◆ अप्रयुक्त/क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील का लिफाफा।

◆ अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा।

◆ अप्रयुक्त/क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा।

◆ अप्रयुक्त एवं छतिग्रस्त स्ट्रिपसिल का लिफाफा।

◆ प्रारूप-12 बी में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा।

पैकेट संख्या-03:- भूरे रंग के कवर में

◆पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका।

◆ ईवीएम मैन्युअल।

◆ अमिट स्याही इंकपैड।

◆ पीठासीन अधिकारी की धातु मुद्रा (इस को अलग से अपने पास सुरक्षित रखें तथा दिखा कर दें)।

◆ एरोक्रॉस की निशान वाली मोहर।

◆ अमिट स्याही रखने के लिए कप।

पैकेट संख्या-04:- नीले रंग के कवर में

◆ प्रयुक्त कपड़े का थैला/कपड़ा।

◆ रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्देशित अन्य कागजात युक्त लिफाफा।

◆ अन्य समस्त आवश्यक सामग्री यदि कोई हो।

और यह भी देखें……

पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व।

प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व।

द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व ।

तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व।


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