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पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ तो दूसरी पत्नी पति की मौत पर पेंशन की हकदार नहीं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया फैसला


मुम्बई:- बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा अगर पहली पत्नी से कानूनी तलाक नहीं हुआ है तो दूसरी पत्नी अपने मृत पति की पेंशन पर दावा करने की हकदार नहीं। जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस मिलिंद जाधव की पीठ शोलापुर निवासी शामल ताते की सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी

ताते का पति महादेव सोलापुर जिला कलेक्टर के दफ्तर में चपरासी था। उसकी मृत्यु सन 1996 में हुई थी। महादेव ने जब ताते से शादी की उसकी पहले से एक पत्नी थी। उसके साथ कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ था। महादेव की मौत के बाद ताते और उसकी पहली पत्नी के बीच एक समझौता हुआ। जिसके तहत ताते को महादेव के सेवानिवृत्ति का सारा लाभ मिलना था। और पहली पत्नी को हर महीने महादेव की पेंशन दी जानी थी। बाद में महादेव की पहली पत्नी की कैंसर से मौत हो गई। इसके पश्चात ताते ने सरकार से महादेव की बकाया पेंशन उसको देने की अर्जी दी थी। जिसे प्रदेश सरकार ने खारिज कर दिया।


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