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विद्यालयों में समान ड्रेस कोड की मांग पर विचार से कोर्ट का इन्कार


कहा, इस तरह के मामले कोर्ट क्या नहीं कर सकता

एकरूपता व अनुशासन कायम होने की दलीलों से प्रभावित नहीं हुआ कोर्ट

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नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में समान ड्रेस कोड लागू करने की मांग पर विचार करने से इन्कार कर दिया । कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले कोर्ट नहीं तय कर सकता । याचिका में केंद्र , राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के सभी पंजीकृत मान्यता प्राप्त स्कूलों में छात्रों और कर्मचारियों के लिए समान ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी । जस्टिस हेमंत गुप्ता व सुधांशु धूलिया की पीठ ने निखिल उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करने से इन्कार किया ।

जिस पर वकील ने याचिका वापस ले ली । याची की और से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने कहा कि यह संवैधानिक मुद्द् है और शिक्षा के अधिकार कानून के तरह निर्देश दिए जाने चाहिए । स्कूलों में कर्मियों व शिक्षकों के लिए समान ड्रेस कोड होना चाहिए । इससे एकरूपता व अनुशासन कायम होगा , पर कोर्ट दलीलों से प्रभावित नहीं हुआ । कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध प्रकरण के बाद निखिल उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी । मालूम हो कि जिस पीठ ने निखिल उपाध्याय की याचिका पर विचार करने से इन्कार किया है , वही पीठ आजकल हिजाब पर प्रतिबंध मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है ।

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