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मास्क की अनिवार्यता समेत कोविड की सभी पाबंदियां खत्म


उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी अधिनियम को नहीं दिया विस्तार

लखनऊ:- कोरोना संक्रमण को काबू में रखने के लिए यूपी में लागू किए गए उप्र लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश , 2020 को अब आगे लागू नहीं किया जाएगा । अपर मुख्य सचिव , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 31 मार्च , 2022 तक महामारी अधिनियम प्रदेश में लागू था लेकिन अब इसे आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है । ऐसे में मास्क लगाने की अनिवार्यता सहित कोविड से संबंधित सभी पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है ।

प्रदेश सरकार ने उप्र लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश , 2020 को प्रदेश में 11 मई 2020 को लागू किया गया था । कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 20 अप्रैल 2021 में इसमें संशोधन कर कई सख्त उपाय महामारी अधिनियम को नहीं दिया विस्तार किए गए । इसके तहत बिना मास्क लगाए पकड़े जाने पर जुर्माना राशि बढ़ाकर एक हजार रुपये की गई । बिना मास्क लगाए दो बार पकड़ा जाता है तो उससे 10 हजार रुपये तक जुर्माना वसूलने का प्रविधान था सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता था । राज्य सरकार तीन – तीन महीने पर अध्यादेश की समयावधि बढ़ा रही थी । पिछली बार 31 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक इसे लागू किया गया था । अब इसे फिलहाल आगे लागू नहीं किया जाएगा । अब मास्क पहनने व शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना सुझावात्मक ही रह गया है । मालूम हो कि अब प्रदेश में कोरोना के 365 रोगी ही हैं । संक्रमण कम होने के चलते नाइट कर्फ्यू सहित कुछ पाबंदियां पहले ही खत्म कर दी गई


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