Site icon बेसिक शिक्षा विभाग समाचार

31 मार्च तक पैन आधार से न जुड़ा तो TAX का लाभ नहीं


31 मार्च तक पैन आधार से न जुड़ा तो टैक्स का लाभ नहीं

48 करोड़ लोगों ने पैन- आधार को लिंक कराया

नई दिल्ली। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता पर एक बार फिर चेतावनी दी है कि यदि 31 मार्च 2023 तक आपका पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा तो आपको टैक्स से जुड़ा कोई लाभ नहीं मिलेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने कहा, अगर तय समय तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो पैन मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा। अब तक देश में 61 करोड़ नागरिकों को पैन कार्ड जारी किया जा चुका है। इनमें से कुल 48 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक करा लिया है। वहीं, 13 करोड़ ने ऐसा नहीं किया है।

31 मार्च के बाद 10 हजार का जुर्माना:

अगर आप 31 मार्च के बाद पैन और आधार को लिंक कराते हैं, तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

आदरणीय शिक्षकगण आप हमारे Whatsapp Group एवं टेलीग्राम से जुड़ सकते है!     https://chat.whatsapp.com/IRUs0CxSY0d7zubM2XU1C9 टेलीग्राम:https://t.me/nipunbharat


Exit mobile version