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जन्म के चार हफ्तों तक नवजात शिशु की मौत पर महिलाकर्मी को 60 दिन विशेष अवकाश


जन्म के चार हफ्तों तक नवजात शिशु की मौत पर महिलाकर्मी को 60 दिन विशेष अवकाश

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों को प्रसव में मृत शिशु पैदा होने या जन्म के चार सप्ताह तक उसकी मौत होने पर 60 दिन की छुट्टी देने का एलान किया है । ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में मां के भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है ।

कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने शुक्रवार को आदेश भी जारी कर दिए । हालांकि , इस अवकाश का लाभ पहले दो से कम संतान और अधिकृत अस्पताल में प्रसव की शर्त पर ही मिलेगा । मंत्रालय को ऐसे हालात में स्पष्टीकरण के लिए कई आवेदन मिले । स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ विचार – विमर्श के बाद फैसला किया गया ।


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