Holiday (अवकाश)

राजकीय शिक्षकों को 27 दिन का उपार्जित अवकाश


राजकीय शिक्षकों को 27 दिन का उपार्जित अवकाश

प्रयागराज। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और राजकीय हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक यदि विभागीय आदेशों का पालन करते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश में काम करते हैं तो उन्हें उपार्जित अवकाश नहीं मिलेगा। प्रवक्ता और सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) के कुल 27 दिन का उपार्जित अवकाश देय है। आईटीआई रोड अलीगढ़ के रविन्द्र कुमार पाल की ओर से 17 जुलाई 2023 को आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में शिक्षा निदेशालय ने उपार्जित अवकाश को लेकर तस्वीर साफ की है।

शिक्षा निदेशक की ओर से उप शिक्षा निदेशक (सेवाएं-1) ने तकरीबन पौने दो साल बाद 19 मई 2025 को आरटीआई का जवाब दिया है। इसमें उपार्जित अवकाश जोड़ने का फार्मूला भी दिया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई प्रवक्ता या सहायक अध्यापक ग्रीष्मकालीन अवकाश में 21 दिन ड्यूटी करते हैं तो उन्हें 13 दिन का उपार्जित अवकाश मिलेगा। इसी प्रकार 15 दिन ड्यूटी करने पर नौ और दस दिन ड्यूटी करने पर छह दिन उपार्जित अवकाश मिलेगा। दरअसल राजकीय माध्यमिक स्कूलों में समर कैंप के आदेश के बाद से ही शिक्षकों में उपार्जित अवकाश चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे समय में शिक्षा निदेशालय की ओर से आरटीआई में दिया गया जवाब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।


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