30 सितंबर तक पात्र कर्मी चुन सकेंगे पुरानी पेंशन योजना का विकल्प
28 मार्च 2005 से पूर्व के विज्ञापन के जरिये भर्ती कार्मिकों के लिए है यह विकल्प
छूटे हुए पात्र कार्मिकों को ओपीएस विकल्प चुनने का दिया एक और मौका
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राज्य ब्यूरो, जागरण लखनऊः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पूर्व निकाले गए विज्ञापनों के आधार पर हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प चुनने का और एक मौका दिया गया है। पात्र कार्मिक अब 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से आदेश जारी करने की तिथि 30 नवंबर तथा एनपीएस खाता बंद करने की तिथि 28 फरवरी 2026 कर दी गई है। विकल्प चुनने और आदेश जारी करने के लिए अंतिम बार समय सीमा बढ़ाई गई है। विस्तारित समय सीमा के अंदर कार्मिकों द्वारा यदि ओपीएस का विकल्प नहीं चुना जाता है तो वह एनपीएस से ही आच्छादित रहेंगे।
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। गौरतलब है कि 28 मार्च 2005 से पूर्व के विज्ञापनों के आधार पर नियुक्त राज्य सरकार के कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 28 जून
2024 को आदेश जारी किया गया था। इसमें 31 अक्टूबर 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने की व्यवस्था दी गई थी। संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्मिक को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने से संबंधी आदेश जारी करने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया था। इसके बाद भी तमाम कार्मिक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने से वंचित रह गए हैं।
कुछ कार्मिकों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दे दिए जाने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का आदेश जारी नहीं किया जा सका था। ऐसे कार्मिकों को सरकार ने पुरानी पेंशन योजना चुनने के लिए एक मौका और दिया है।