राज्य कर्मियों के बाद सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा
लखनऊ:- उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य कर्मचारियों के बाद सरकार ने अब सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों के कर्मचारियों को 28 फीसद की दर से महंगाई भत्ता DA देने का आदेश जारी कर दिया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के इस बारे में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
शासनादेश के अनुसार 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से मूल वेतन का 28 फ़ीसदी डीए दिया जाएगा। 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 17% रहेगी।
1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों जिन्होंने वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के अनुसार 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया है या जिनका वेतनमान 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है। उन्हें एक जुलाई 2021 से मूल वेतन का 179% डीए दिया जाएगा। 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में उनके लिए महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 164% होगी।
ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जिनका 11 सितंबर 2009 को जारी शासनादेश के अनुसार मूल वेतन के 50% वेतन के बराबर महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है उनके लिए महंगाई भत्ते की दर 01 जुलाई 2021 से वेतन और महंगाई वेतन का 356% होगी। ऐसे कार्मिक के लिए एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में महंगाई भत्ते की दर वेतन और महंगाई वेतन के योग का 312% होगा।
ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जिनका 11 सितंबर 2009 को जारी शासनादेश के अनुसार मूल वेतन के 50% के बराबर महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया है उन्हें 1 जुलाई 2021 से मूल वेतन का 406% महंगाई भत्ता दे होगा ऐसे कार्मिकों के लिए 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में महंगाई भत्ते का योग 362 प्रतिशत रहेगा।