योगी सरकार बदलने जा रही है पेंशन देने का तरीका, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम
ई पेंशन प्रणाली को और शहद बनाएगी सरकार अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था हर स्तर पर तय होगी समय सीमा
सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व भेजे जाएंगे एसएमएस अलर्ट पेंशन मंजूरी के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे डीडीओ।
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लखनऊ:- योगी सरकार बदलने जा रही है पेंशन देने का तरीका 01 अप्रैल से लागू होगा।नया नियम योगी सरकार सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ही पेंशन प्रणाली को पूरी तरह लागू करने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत सेवा के अंतिम 6 माह के अंदर कार्मिक से उससे संबंधित विवरण ऑनलाइन मांग ली जाएगी इसके बाद संबंधित जिम्मेदार अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी की सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिको को पेंशन आदेश जारी होने तक की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें।
यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से राज्य में लागू होगी। नई व्यवस्था से राज्य के करीब 14.82 लाख पेंशनर जोड़े जाएंगे। 01 अप्रैल से लागू होगी। नई व्यवस्था 1 अप्रैल से पहले चरण में नए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इस सुविधा के तहत सेवाएं प्रदान की जाएंगी बाद में पुराने पेंशनर्स का भी डाटा ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। यह जानकारी सचिव वित्त संजय कुमार ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान दी उन्होंने बताया कि पेंशनर्स को अब उनके पेंशन निर्धारण तथा अन्य समस्याओं से संबंधित सूचनाएं मोबाइल मैसेज के माध्यम से जाएगा। मैसेज के साथ एक लिंक भी होगा जिसे खोलकर वह संबंधित सूचना दे देगा पेंशन से संबंधित सभी अलर्ट हर 15 दिन पर मोबाइल मैसेज के माध्यम से अलर्ट के रूप में भेजी जाएगी। सेवानिवृत्त के 2 माह के अंदर ही पेंशनर्स का पेंशन प्रमाण पत्र पीपीओ जनरेट हो जाएगा।
पेंशन आदेश जारी होने तक की प्रक्रिया की समय सीमा तय होगी।
पेन्शन आदेश जारी होने तक की प्रक्रिया की समय सीमा तय होगी उन्होंने बताया कि पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ पीपीओ जारी करने तक की समय सारणी निर्धारित होगी। ई-पेन्शन के तहत ऑनलाइन विवरण देने के बाद कर्मचारी की भागदौड़ पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन पत्रों द्वारा सत्यापन किया जाएगा। पेंशन प्रपत्र ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड कर पी पी ओ जारी करने वाले अधिकारी पेंशन के भुगतान से सम्बंधित आदेश ऑनलाइन ही जारी करेंगे।