Site icon बेसिक शिक्षा विभाग समाचार

एनपीएस से निकासी के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन जरूरी


एनपीएस से निकासी के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन जरूरी

अंशधारकों के पैसे का समय पर सुनिश्चित होगा हस्तांतरण

नई दिल्ली। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अंशधारकों के धन निकासी के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे अंशधारकों के पैसे का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की हालिया अधिसूचना के मुताबिक, नाम मिलान, निकास/निकासी आवेदनों को प्रॉसेस करने और ग्राहक के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन आवश्यक रूप से सफल होना चाहिए।

यह प्रावधान एनपीएस, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और एनपीएस लाइट में सभी प्रकार की निकासियों के साथ ग्राहकों के बैंक खाता विवरणों में बदलाव के लिए लागू होगा। पेनी ड्रॉप प्रक्रिया के तहत, रिकॉर्ड रखने वाली केंद्रीय एजेंसियां (सीआरए) बैंक बचत खाते की सक्रिय स्थिति देखती हैं। बैंक खाता संख्या और पीआरएएन ( स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) या दाखिल दस्तावेज में दिए गए नाम का मिलान करती हैं।

आदरणीय शिक्षकगण आप हमारे Whatsapp Group एवं टेलीग्राम से जुड़ सकते है!     https://chat.whatsapp.com/IRUs0CxSY0d7zubM2XU1C9 टेलीग्राम:https://t.me/nipunbharat


Exit mobile version