High Court (हाईकोर्ट)

अवमानना पर शिक्षा निदेशक के खिलाफ वारंट जारी, अवशेष वेतन भुगतान का है मामला


प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक के अवशेष भुगतान मामले में अवमानना नोटिस प्राप्त होने के बावजूद जवाब दाखिल न करने और न ही उपस्थित होने पर शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने मथुरा स्थित रतनलाल इंटर कॉलेज दौलतपुर से रिटायर सहायक अध्यापक गणेशी लाल शास्त्री की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक को याची के अवशेष वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई। इस याचिका पर आदेश के बाद भी शिक्षा निदेशक न न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही शपथपत्र दाखिल किया।

कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा निदेशक के विरुद्व जमानती वारंट जारी किया।मामले के तथ्यों के अनुसार गणेशी लाल को कतिपय आरोपों के आधार पर निलंबित कर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। इसे चयन बोर्ड ने अमान्य कर दिया था लेकिन उन्हें सेवानिवृत्त होने तक कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया। उन्हें एकल संचालन के माध्यम से सेवानिवृत्त होने तक वेतन भुगतान होता रहा। उनकी पेंशन आदि सभी सेवानिवृत्त देयकों का भुगतान हो गया लेकिन निलम्बन अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया। इसके लिए दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने अवशेष वेतन के भुगतान कर आदेश किया जिसका अनुपालन न होने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई।


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button