सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी की पसंद के जिले में स्थानांतरण पर करें विचार: कोर्ट

सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी की पसंद के जिले में स्थानांतरण पर करें विचार: कोर्ट
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दो साल में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का उसके करने पर प्राधिकारी विचार करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने विजय बहादुर सिंह की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है।

अधिशासी अभियंता विजय बहादुर सिंह का जलकल विभाग नगर निगम आगरा से सहारनपुर स्थानांतरित कर दिया गया। जबकि उनके सेवानिवृत्त होने में दो साल बचे हैं। याची ने इस स्थानांतरण को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
याची का कहना है कि 11 जून 2024 के शासनादेश के अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति में दो साल बचे हैं तो उसकी पसंद के जिले में तैनाती की व्यवस्था है। याची प्रयागराज में तैनाती चाहता है। एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी। इसे विशेष अपील के चुनौती दी गई। जरिये याची ने कहा कि अब वह तबादले की खिलाफ नहीं है, लेकिन शासनादेश का पालन कराने की मांग कर रहा है। शासनादेश के अनुसार उसके पसंद के जिले में उसे स्थानांतरित किया जाए। कोर्ट ने याची को नई अर्जी देने और उसपर संबंधित प्राधिकारी को आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।