माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण को मंजूरी
प्रयागराज:-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण पर रोक के आदेश में ढील देते हुए अध्यापकों का स्थानांतरण करने की छूट दे दी है। कोर्ट ने इस मामले को दाखिल संशोधन अर्जी आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने राकेश कुमार व सात अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने कहा कि याचियों को अन्य अध्यापकों के स्थानांतरण पर (उन संस्थाओं में छोड़कर जहां उन्होंने आवेदन किया है) कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए कोर्ट ने 19 अगस्त 2021 के अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए स्थानांतरण को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि जिन याची ने स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका स्थानांतरण न किया जाए जबकि अन्य अध्यापक जो स्थानांतरण चाहते हैं, उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। याचिका में माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से 12 जुलाई 2021 को जारी स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के आदेश को कई आधारों पर चुनौती दी गई है। कहा गया कि स्थानांतरण प्रक्रिया निर्धारित नियमों के विपरीत है और रिक्तियों की सही तरीके से जानकारी नहीं दी गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए भी बहुत कम समय दिया गया है।
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