शहर से शहर और गांव से गांव में ही तबादला

बेसिक शिक्षा में पारस्परिक अंत: जनपदीय स्थानांतरण के मानक भी निर्धारित

लखनऊ। बेसिक शिक्षा में तबादले को लेकर जारी दिशा-निर्देश के तहत ग्रामीण सेवा संवर्ग के शिक्षकों का जिले के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण एक गांव से दूसरे गांव और नगर सेवा संवर्ग के शिक्षकों का एक शहर से दूसरे शहर में हो सकेगा।

इसी तरह एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दूसरे प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तबादला किया जा सकेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक का दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर स्थानांतरण हो सकेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का तबादला दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर होगा। लेकिन संविलियन विद्यालयों में यह मानक लागू नहीं होंगे।

आवेदन की प्रक्रिया:

■ शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से 15 दिन की अवधि में उसका प्रिंट आउट बीएसए कार्यालय में जमा करना होगा।

■ आवेदन पत्र जमा कराने के बाद उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने पर संशोधन या परिवर्तन का मौका नहीं दिया जाएगा।

■ बीएसए की ओर से 15 दिन की अवधि में आवेदन की पात्रता व अपात्रता का परीक्षण संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से कराया जाएगा।

■ आवेदन का सत्यापन होने के बाद बीएसए की ओर से एक महीने की अवधि में जिला स्तरीय बैठक आयोजित कर आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा।

■ पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति 15 दिन की अवधि में जिला स्तरीय समिति के समक्ष पेश की जा सकेगी।

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