मुकदमों पर सुनवाई की समय सीमा तय हो-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुकदमों की जल्द सुनवाई के लिए सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इसकी समय सीमा तय करने के लिए कदम उठाने का वक्त आ गया। अदालत ने कहा है कि जब M.N वेकंटचलैया  भारत के मुख्य न्यायाधीश 1993-94 थे। तो सुझाव दिया गया था कि मामलों पर सुनवाई के लिए समय सीमा तय हो न्यायमूर्ति ए.एम खानविलकर और सी.टी रवि कुमार की पीठ ने कहा कि हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है।

गंभीरता से इस पर विचार करिए लंबे समय से विचार चल रहा है पर लागू नहीं हो सका है। अधिवक्ता  A.M सिंघवी और जस्टिस वेकेंटचालैया का सुझाव याद होगा। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणियां की हाईकोर्ट ने बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय की अर्जी स्थानांतरित करते हुए कैट की मुख्य पीठ का आदेश रद्द कर दिया था इस मामले की सुनवाई 29 नवंबर को होगी।


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