कर्मचारियों के निलंबन की अवधि में संबंधित संस्था में उपस्थित रहने की बाध्यता नही, देखे आदेश

न्याय विभाग द्वारा शासन को यह परामर्श दिया गया है कि निलंबन की अवधि में गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारी के लिए संस्था में प्रतिदिन उपस्थित रहना अथवा उपस्थिति अंकित करना आवश्यक नही है। तथा प्रबंध ही कारण निलंबित कर्मचारी को बाध्य नहीं कर सकता और न ही निलंबित कर्मचारी के लिए निलंबन भत्ते के भुगतान को इस आधार पर रोका जा सकता है।

कृपया समस्त अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों को करा दें तथा संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दे दिए जाएं कि वे समस्त प्रबंधाधिकरण हो को इससे अवगत करा दें। इस संबंध में निदेशालय द्वारा जो परिपत्र निर्गत किया जाए। कृपया 10 प्रतियां शासन के अवलोकनार्थ में भेजी जाए।


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