High Court (हाईकोर्ट)

प्रोन्नति रद्द करने के मामले की जांच की जाए-हाईकोर्ट


पूर्व और वर्तमान डीआईओएस के खिलाफ जांच का आदेश

प्रयागराज:- प्रयागराज के पूर्व डीआईओएस द्वारा सहायक अध्यापक को प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति देने और वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उसी आदेश को रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट ने जांच करने का निर्देश दिया है । पूर्व डीआईओएस महेंद्र सिंह ने याची को 15 अक्टूबर 2013 को प्रवक्ता का ग्रेड दिया । बाद में वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक आरएन विश्वकर्मा ने पूर्व डीआईओएस के आदेश को गलत करार दिया । वर्तमान डीआईओएस के मुताबिक याची शासनादेश में दिए गए मापदंड को पूरी नहीं करता है । यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ की एकलपीठ ने दिया है । शासनादेश के मुताबिक याची को कक्षा 11 और 12 में पढ़ाने का कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए । कोर्ट ने इस पर अपर निदेशक माध्यमिक को कहा है कि वह दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच कर बताएं कि इसमें कौन सही है ।

शिक्षा निदेशक को जमानती वारंट

प्रयागराज:- हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है । शिक्षक के अवशेष भुगतान मामले में अवमानना नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया । यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने मथुरा स्थित रतनलाल इंटर कॉलेज से रिटायर सहायक अध्यापक गणेशी लाल शास्त्री की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button