High Court (हाईकोर्ट)

कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कराने पर उच्च शिक्षा निदेशक तलब


कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कराने पर उच्च शिक्षा निदेशक तलब

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश के नौ महीने बाद भी याची को डीएवी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति न देने पर गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगले दो हफ्ते में आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो उच्च शिक्षा निदेशक 20 दिसम्बर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीश माथुर की एकल पीठ ने डॉ. नेहा जैन की ओर से दाखिल याचिका पर दिया।

डॉ. नेहा जैन की याचिका पर पूर्व में 18 फरवरी 2021 को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याची को डीएवी कॉलेज लखनऊ में नियुक्ति देने का आदेश देते हुए कहा था कि यह नियुक्ति कोर्ट के आदेशों के अधीन रहेगी। अदालत ने यह आदेश उच्च शिक्षा निदेशक की छह फरवरी 2021 को दी गई संस्तुति के क्रम में दिया था। याची के मुताबिक उसने 18 मार्च 2014 को जारी विज्ञापन के आधार पर आवेदन किया था और चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं दी जा रही है। सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा था कि जिस कॉलेज के लिए याची का असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन होना था, वहां नहीं हो पा रहा है अतः समायोजन दूसरे किसी कॉलेज में होगा। इसके बाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की एक नजीर का हवाला देते हुए याची को लखनऊ के डीएवी कॉलेज में नियुक्ति देने का आदेश दिया था मगर 18 फरवरी 2021 को पारित इस आदेश का अब तक अनुपालन न कोर्ट ने सख्त एतराज जताया। कोर्ट ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला है। मगर इस बाबत कोई आदेश पारित करने से पहले वह उच्च निदेशक शिक्षा को एक अंतिम मौका दे रही है। यदि अगले दो हफ्ते में आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो उन्हें कोर्ट में खुद आकर स्पष्टीकरण देना होगा।


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