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टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती


टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती में एक प्रश्न के उत्तर को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। और चयनित विपक्षियों मालती देवी व निशा पांडेय को नोटिस जारी की है।यह आदेश सरल श्रीवास्तव ने बाल मुकुंद त्रिपाठी व संगीता पांडेय की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एम ए सिद्दीकी ने बहस की।

इनका कहना है कि 16मार्च 21को 12603 सहायक अध्यापक पदो की भर्ती निकाली गई। परिणाम घोषित किया गया तो याचीगण का नाम नहीं था। 26 अक्टूबर 21 को उत्तरकुंजी जारी की गई तो पता चला कि सी सीरीज का प्रश्न 82बदला गया है। याचीगण को 414.63अंक मिले हैं। एक प्रश्न की जांच से याचियों का चयन हो जायेगा।


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