High Court (हाईकोर्ट)

टीईटी-2011 से संबंधित याचिकाएं खारिज, 6402 याचियों पर जुर्माना


टीईटी-2011 से संबंधित याचिकाएं खारिज, 6402 याचियों पर जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट कहा-सुप्रीम कोर्ट दे चुका है निर्णय, अब नहीं हो सकता विचार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी (प्राथमिक स्तर) परीक्षा-2011 से संबंधित सभी लंबित याचिकाएं खारिज कर दी। साथ ही हाईकोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 6402 याचियों पर 100-100 रुपये (कुल 6,40,200 रुपये) का जुर्माना भी लगाया। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने दिया।

कोर्ट ने कहा कि शिव कुमार पाठक बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस विषय पर निर्णय दिया है। अब दोबारा इस विषय पर विचार नहीं किया जा सकता। मामले में याचियों की दलील थी कि टीईटी-2011 परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाया जाए। साथ ही टीईटी परीक्षा की ओएमआर शीट्स का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि टीईटी परीक्षा पात्रता परीक्षा है। इसके आधार पर मेरिट नहीं बनाई जा सकती।

हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही बेवजह की याचिका दाखिल करने पर याचियों पर जुर्माना लगाया। यह राशि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के समक्ष जमा की जानी है।


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