प्रेस विज्ञप्ति

जनपद गौतमबुद्धनगर के समस्त राशनकार्ड धारकों को आगाह किया जाता है कि यदि वे निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं:-

1 . यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है ।

2 . परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रेक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यन्त्र ( एयर कंडिश्नर ) अथवा 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है ।

3 . ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है ।

4 . नगरीय क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मी ० से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 मी. से अधिक कार्पेट ऐरिया का आवासीय फ्लैट है एवं ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व के साथ 80 वर्ग मी ० या उससे अधिक कार्पेट ऐरिया का व्यावसायिक स्थान है ।

5 . ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय दो लाख रूपये वार्षिक से अधिक है ।

6 . नगरीय क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रूपये वार्षिक से अधिक है ।

7 . ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेंस / शस्त्र है । ऐसे व्यक्ति / परिवार पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय अन्न योजना हेतु पात्र नहीं है ।

अतः उपरोक्त श्रेणी में आने वाले ऐसे समस्त राशनकार्ड धारकों को विशेष रूप से सचेत करते हुये चेतावनी दी जाती है कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने नजदीकी क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशनकार्ड समर्पित कर दें अन्यथा जांच में अपात्र पाये जाने पर उनका राशनकार्ड निरस्त करने के साथ – साथ ऐसे परिवार के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा जब से वह परिवार खाद्यान्न ले रहा है तब से खाद्यान्न का आंकलन करते हुये ( गेहूं रूपये 24.00 प्रति किलोग्राम तथा चावल रूपये 32.00 प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की जायेगी । जिसके लिये संबंधित कार्डधारक / परिवार स्वयं उत्तरदायी होगा ।

जिला पूर्ति अधिकारी ,


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