शिक्षकों को अवकाश के लिए नहीं देना होगा शपथपत्र

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लखनऊ : परिषदीय स्कूलों के परिषदीय स्कूलों का मामला शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों को अब सभी प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टांप स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल पेपर पर शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं के चिकित्सकों से चिकित्सा प्रमाणपत्र होगी। अभी तक शिक्षकों को खासतौर पर बनवाना पड़ता था। बेसिक शिक्षा विभाग ने बाल्य देखभाल अवकाश के लिए स्टांप इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।

पेपर पर शपथ पत्र देना पड़ता था। शासन परिषदीय शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अब सभी अवकाशों के लिए स्टांप पेपर अनुदेशकों आदि की अवकाश प्रक्रिया पर शपथ पत्र देने की व्यवस्था समाप्त और सेवा पुस्तिका आनलाइन कर दी कर दी है। साथ ही परिषदीय शिक्षक गई हैं। परिषदीय शिक्षकों व कर्मचारियों और कर्मचारी अब किसी भी पंजीकृत की अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया में कई चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाणपत्र बनवा बिंदु अस्पष्ट थे। कुछ जटिलताएं भी थीं। सकेंगे। अभी तक शिक्षकों को सामुदायिक इन अस्पष्टताओं और जटिलताओं को ने दूर करने के लिए बेसिक शिक्ष पिछले वर्ष 26 जुलाई को एक समिति गठित की थी। समिति के सुझावों को शासन ने अनुमोदित कर दिया है।

शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतः अधिकतम 30 दिनों के लिए दिया जाएगा। चुनाव या आपदा या जनगणना या बोर्ड परीक्षा या फिर स्कूल की परीक्षा की अवधि व उससे पांच दिन पहले की तारीखों के लिए प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खंड शिक्षा अधिकारी / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निस्तारित करेंगे।

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