Site icon बेसिक शिक्षा विभाग समाचार

अध्यापकों के वेतन न रोकने के शासनादेश के तहत बीएसए को आदेश देने का निर्देश


अध्यापकों के वेतन न रोकने के शासनादेश के तहत बीएसए को आदेश देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम न लेने वाले अध्यापकों के वेतन रोकने के मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर को 27 जनवरी 23 को जारी शासनादेश के तहत विचार कर छह हफ्ते में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। इस शासनादेश से नई पेंशन स्कीम न लेने वाले अध्यापकों के वेतन न रोकने का आदेश दिया गया है।

याचिका इस शासनादेश के विपरीत नई पेंशन स्कीम न लेने पर याचियों के वेतन रोकने को चुनौती दी गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने जौनपुर के प्राइमरी स्कूलों के सौरभ ज्योति वह 23 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया है।

आदरणीय शिक्षकगण आप हमारे Whatsapp Group एवं टेलीग्राम से जुड़ सकते है!     https://chat.whatsapp.com/IRUs0CxSY0d7zubM2XU1C9 टेलीग्राम:https://t.me/nipunbharat


Exit mobile version