शिक्षक सेवा नियमावली को दी चुनौती, सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कम्प्यूटर विषय के सहायक अध्यापक की नियुक्ति में बीएड धारक को अधिमानी अर्हता देने पर महाधिवक्ता को नोटिस जारी कर सरकार से छह हफ्ते में जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की अदालत ने अमरोहा निवासी प्रवीणसिंह की याचिका पर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। याची की दलील है कि राज्य सरकार ने 1983 की नियमावली में संशोधन कर बीएड को वरीयता की योग्यता (अधिमानी अर्हता) बना दिया है, जबकि यह नियम केंद्र सरकार की संस्था एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) के नियमों के विपरीत है। एनसीटीई ने 2014 में जो नियम बनाए थे, उसमें बीएड के अलावा कई और कोर्स को भी मान्यता दी गई है। ऐसे में सिर्फ बीएड को प्राथमिकता देना सही नहीं है और यह संविधान के खिलाफ है।
