तीन साल की एफडी पर मिल सकती है टैक्स छूट
नई दिल्ली:- बैंकों ने इक्विटी से जुड़ी बचत योजना (ईएलएसएस) जैसे म्यूच्यूअल फंड उत्पादों की तर्ज पर टैक्स छूट के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) को लॉक इन अवधि को घटाकर 3 साल करने का सुझाव दिया है। वर्तमान में 5 साल की लॉक इन वाली एफडी पर भी टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सरकार को दिए सुझाव में कहा है कि टैक्स बचत के लिए बाजार में उपलब्ध अन्य वित्तीय उत्पादों की तुलना में एफडी कम आकर्षक हो गया है। सरकार लॉक इन अवधि कम कर देती है तो एफडी के प्रति जमाकर्ताओं का आकर्षण बढ़ेगा। वर्तमान में अगर कोई पाँच साल की एफडी योजनाओं में निवेश करता है तो वह आयकर कानून-1961 की धारा-80C के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकता है। धारा-80C के तहत छूट सीमा 1.50 लाख है।
खर्च के लिए विशेष छूट दिए जाने की मांग
भारतीय बैंक संघ ने बजट में वित्तीय समावेश के लिए किए गए उपायों और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने में किये गए खर्च के लिए विशेष छूट की मांग भी की गई है। बैंको का कहना है कि समाज के लिए कमजोर वर्ग की भलाई और मदद के लिए कई अभियान चलाए जाते है। सरकार की कई योजनाओं बैंको के जरिये चलाई जाती है। डिजिटल बैंकिंग की सेवा लोगों की सुविधाएं बढ़ी है। इसलिए सरकार को बैंको के खर्चे पर कुछ विशेष टैक्स छूट देनी चाहिए।