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शिक्षकों से चुनाव ड्यूटी लेना गलत नहीं-हाई कोर्ट


शिक्षकों से चुनाव ड्यूटी लेना गलत नहीं-हाई कोर्ट

प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने अपनी कोर्ट के एक जज के उस आदेश को सही ठहराया है। जिसमें शिक्षकों की छुट्टी चुनाव के काम में लगाने को जायज ठहराया गया है। एकल जज के आदेश के खिलाफ दो जजों की खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी गई थी कहा गया था कि एक जज ने चुनाव ड्यूटी में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को लगाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशांबी के आदेश को सही ठहराया है जो गलत है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के खंडपीठ ने कौशांबी के जिला बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिव सिंह दरियाव को पुरा-नेवादा जिला कौशांबी को विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि वह प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है उसे व उसके साथ के अन्य शिक्षकों को बीएलओ के रूप में चुनाव ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। जो गलत है कहां गया था कि शिक्षकों का काम पढ़ाने का है चुनाव ड्यूटी करने का नहीं शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा अन्य काम लेने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी।

हाईकोर्ट के एक जज ने अपने पारित वित्त विस्तृत आदेश में कहा था कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है इस प्रकार से शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाना गैरकानूनी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 की धारा-27 में शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी लगाने की अनुमति देती है। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाम सेंट मेरी स्कूल केस मैं यह फैसला दे रखा है। कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है एकल जज ने याची की याचिका खारिज कर दी थी विशेष अपील बेंच ने भी एकल जज के आदेश में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और अपील को निस्तारित कर दिया।

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निष्ठा मॉड्यूल-04 की आकलन प्रश्नोत्तरी का हल 40 प्रश्नों के उत्तर


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